नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों के अनुरूप मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किये जाने की घोषणा की। यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गयी है। मानक कटौती 75,000 रुपये के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि कर छूट से मध्यम वर्ग के लोगों के पास खपत के लिए अधिक पैसे बचेंगे। साथ ही निवेश और बचत भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री ने इसके साथ अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव का प्रस्ताव किया। इसके तहत, अब चार लाख रुपये सालाना आय पर कोई कर नहीं लगेगा। चार से आठ लाख रुपये पर पांच प्रतिशत, आठ से 12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 12 लाख से 16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 16 से 20 लाख रुपये पर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से 24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत तथा 24 लाख रुपये से ऊपर की सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा।
प्रत्यक्ष कर छूट से सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा। 4 से 8 लाख रुपए तक इनकम टैक्स रेट 5 फ़ीसदी 8 से 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स रेट 10 फ़ीसदी 12-16 लाख रुपए तक इनकम टैक्स रेट 15 फ़ीसदी 16 से 20 लाख रुपए तक इनकम टैक्स रेट 20 फ़ीसदी 20 से 24 लाख रुपए तक इनकम टैक्स रेट 25 फ़ीसदी 24 लाख रुपए से अधिक पर इनकम टैक्स रेट 30 फ़ीसदी
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