लखनऊ। उत्तर प्रदेश में घर, फ्लैट या प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। आवासीय योजनाओं को सस्ता और आम लोगों की पहुंच में लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लेते हुए विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद द्वारा वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क में भारी कटौती कर दी है। इस कदम से मकान और फ्लैट की कीमतों में सीधी कमी आएगी और घर खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
अब तक किसी भी आवासीय परियोजना या कॉलोनी में विकास प्राधिकरण 15 प्रतिशत कंटीन्जेंसी और 15 प्रतिशत ओवरहेड चार्ज के रूप में कुल 30 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूलते थे। यह पूरा बोझ अंततः खरीदारों पर पड़ता था। सरकार ने अब इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए कुल अतिरिक्त चार्ज को घटाकर सिर्फ 16 प्रतिशत कर दिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि फ्लैट, मकान और प्लॉट की कीमतें पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएंगी।
किस्त और ब्याज दरों में भी राहत
सरकार ने घर खरीदारों को एक और बड़ी राहत दी है। किस्त समय पर जमा न करने पर पहले 3 प्रतिशत पीनल ब्याज वसूला जाता था, जिसे अब घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा आवंटित संपत्तियों पर लगने वाली ब्याज दर में भी कटौती की गई है। पहले जहां लगभग 10 प्रतिशत तक ब्याज लिया जाता था, अब इसे एमसीएलआर प्लस 1 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इससे किस्तों का बोझ कम होगा और मध्यम व निम्न आय वर्ग को खास फायदा मिलेगा।
खाली पड़ी संपत्तियों की बिक्री होगी आसान
सरकार ने लंबे समय से खाली पड़ी और अलोकप्रिय संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया भी सरल कर दी है। अब ऐसी संपत्तियों पर किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं होगा और एक व्यक्ति एक से अधिक संपत्तियां भी खरीद सकेगा। इससे इन प्रॉपर्टीज की बिक्री तेज होने की उम्मीद है।
कैबिनेट से मिली मंजूरी
सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही नए नियम लागू हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह फैसला प्रदेश के हाउसिंग सेक्टर को नई रफ्तार देगा और आम लोगों के लिए अपने घर का सपना साकार करना आसान बनाएगा।
Sarkari Manthan Hindi News Portal & Magazine