अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी, पुलिस ने मांगी 14 दिन की कस्टडी रिमांड

उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत में पेश किया गया. कोर्ट से पुलिस ने अतीक की 14 दिन की कस्टडी रिमांड की मांग की है. कस्टडी रिमांड को लेकर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. अब से कुछ देर बाद कस्टडी रिमांड को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी. तीन दिनों की कस्टडी रिमांड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. उधर, कोर्ट के बाहर वकील हंगामा कर रहे हैं. प्रयागराज जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं ने आज हड़ताल का ऐलान किया है. न्यायिक कार्यों से अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया है. माफिया अतीक और अशरफ के वकीलों ने कस्टडी रिमांड का किया विरोध है. सीजेएम कोर्ट से कम से कम दिनों की कस्टडी रिमांड की अपील की गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अतीक अहमद से रिमांड पर करीब 200 सवाल करेगी. इसके लिए लिस्ट तैयार कर ली गई है. फरार माफिया अतीक के बेटे असद और पत्नी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी. हत्याकांड में शामिल शूटर को लेकर भी पूछताछ होगी.

बता दें कि माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद को करीब एक पखवाड़े में दूसरी बार बुधवार को साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया. बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में प्रमुख गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्डों की गत 24 फरवरी को धूमनगंज क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, साथी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम मंगलवार को अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना हुई. इससे पूर्व, 26 मार्च को उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था और 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में 28 मार्च को अदालत में पेश किया गया था जहां उसे और दो अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज आ रहा पुलिस के काफिले ने बुधवार को सुबह करीब पौने नौ बजे झांसी से उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया. अहमद ने पुलिस वैन के अंदर से पत्रकारों से कहा, “हम आपके जरिए सरकार से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं. अब हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें.