क्या हुआ था उस दिन अंकिता के साथ ,छावनी में तब्दील हुआ परिसर ,कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोटद्वार: उत्तराखंड के सनसनीखेज अंकिता भंडारी मर्डर केस में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने 30 मई 2025 को अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य मिटाने और अन्य आरोपों में दोषी करार दिया। तीन साल पुराने इस मामले में देशभर की नजरें कोर्ट के फैसले पर टिकी थीं। सुरक्षा के लिए कोटद्वार में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

विस्तार: अंकिता भंडारी हत्याकांड का पूरा घटनाक्रम

उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने कथित तौर पर अंकिता को चीला शक्ति नहर में धक्का देकर मार डाला। एक सप्ताह बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड और देशभर में सनसनी मचा दी थी।

हत्या का कारण: ‘वीआईपी सर्विस’ का दबाव

शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने का दबाव डाला था। अंकिता ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले ने महिलाओं की सुरक्षा और कार्यस्थल पर सम्मान को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

कानूनी कार्रवाई और आरोप

मामले की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। एसआईटी ने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाह नामित किए गए। अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को अदालत में पेश किया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना), 354A (छेड़छाड़) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। अन्य दो आरोपियों, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, पर भी हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप लगे।

कोर्ट की सुनवाई और फैसला

कोटद्वार के एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई। दो साल आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया। 19 मई 2025 को अंतिम बहस पूरी हुई, और कोर्ट ने फैसला 30 मई 2025 के लिए सुरक्षित रख लिया। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों—पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता—को हत्या, साक्ष्य मिटाने और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया। सजा का ऐलान जल्द ही होने की उम्मीद है।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

फैसले को लेकर कोटद्वार में व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए। कोर्ट परिसर के 200 मीटर के दायरे को पुलिस ने सील कर दिया, और केवल वकीलों, केस से जुड़े पक्षों और जरूरी स्टाफ को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों—देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी—से पुलिस बल और डेढ़ कंपनी पीएसी के जवान तैनात किए गए। कोतवाल रमेश तनवार ने बताया कि अदालत परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था। एसडीएम कोटद्वार सोहन सिंह सैनी ने कोर्ट के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी, और नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया।

कब क्या हुआ: घटनाक्रम की समयरेखा

  • 20 सितंबर 2022: रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता के गुम होने की शिकायत राजस्व क्षेत्र पट्टी उदयपुर पल्ला में दर्ज की।
  • 22 सितंबर 2022: लोगों के प्रदर्शन के बाद मामला लक्ष्मणझूला थाने को सौंपा गया। जांच में पता चला कि 18 सितंबर को अंकिता की हत्या की गई।
  • 22 सितंबर 2022: पुलिस ने अपहरण की धारा हटाकर हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षडयंत्र की धाराएं जोड़ीं।
  • 23 सितंबर 2022: न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।
  • 24 सितंबर 2022: अंकिता का शव चीला नहर बैराज इंटेक से 13 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। उसी दिन एम्स ऋषिकेश में पोस्टमॉर्टम किया गया।
  • 24 सितंबर 2022: एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था के निर्देश पर डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई।
  • 26 सितंबर 2022: तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर क्राइम सीन दोहराया गया।
  • 16 दिसंबर 2022: हत्या, साक्ष्य छुपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।
  • 30 मई 2025: कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

जनता और परिवार की उम्मीदें

अंकिता के माता-पिता और पूरे देश ने इस मामले में कठोर सजा की मांग की। इस हत्याकांड ने महिला सुरक्षा, कार्यस्थल पर यौन शोषण और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों को उजागर किया। उत्तराखंड में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों ने अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की।
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