Aadhaar PAN Link Last Date: 31 दिसंबर तक सुधार लें आधार-पैन की गलतियां, नहीं तो 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा PAN

Aadhaar PAN Link Last Date News (Hindi SEO Format): अगर आपने अभी तक आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंकिंग और डेटा करेक्शन नहीं कराया गया, तो 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाला पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में न सिर्फ आयकर से जुड़े काम रुकेंगे, बल्कि बैंकिंग और निवेश सेवाओं पर भी असर पड़ेगा।

आधार-पैन लिंकिंग में सबसे बड़ी दिक्कत नाम, जन्मतिथि या लिंग (Gender) का मिसमैच होना है। अगर दोनों दस्तावेजों में जानकारी एक जैसी नहीं है, तो लिंकिंग प्रक्रिया फेल हो जाती है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए अंतिम तारीख से पहले डेटा सुधार कराना बेहद जरूरी है।

डेटा मिसमैच क्यों बन रहा है बड़ी परेशानी?
कई मामलों में पैन कार्ड पर नाम की स्पेलिंग अलग होती है, जबकि आधार में पूरा नाम या मध्य नाम (Middle Name) दर्ज रहता है। इसके अलावा जन्मतिथि के फॉर्मेट में अंतर या लिंग की एंट्री में गलती भी लिंकिंग रिजेक्ट होने की बड़ी वजह बनती है। ऐसे में लिंकिंग से पहले सही जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है।

आधार-पैन में गलत जानकारी कैसे सुधारें?
अगर आधार में गलती है, तो UIDAI की वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाकर सुधार कराया जा सकता है।
वहीं, पैन कार्ड में गलती होने पर Protean (NSDL) या UTIITSL के पोर्टल पर जाकर ‘Changes or Correction in PAN Data’ विकल्प चुनना होगा। आधार OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आमतौर पर यह प्रक्रिया 5 से 15 दिनों में पूरी हो जाती है।

आधार-पैन लिंक करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
डेटा सही होने के बाद आयकर विभाग की incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
यहां पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद 1,000 रुपये का विलंब शुल्क ई-पे टैक्स (Other Receipts – 500) के माध्यम से जमा करें।
भुगतान के 4-5 दिन बाद दोबारा पोर्टल पर जाकर OTP वेरिफिकेशन के साथ लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करें।

31 दिसंबर तक लिंक न कराने पर क्या होगा नुकसान?
अगर तय तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे, रुका हुआ रिफंड नहीं मिलेगा, बैंक खातों की KYC फेल हो सकती है और म्यूचुअल फंड व अन्य निवेश पर रोक लग सकती है। इसके अलावा आपकी आय पर TDS भी ज्यादा दर से कटेगा, जिससे आर्थिक नुकसान तय है।

आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन नजदीक है। अगर आपके दस्तावेजों में जरा सी भी गलती है, तो तुरंत सुधार कराएं और 31 दिसंबर से पहले लिंकिंग पूरी कर लें, ताकि नए साल में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

 

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