दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निजी स्कूल को शुक्रवार (29 नवंबर) को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि यह धमकी प्रशांत विहार इलाके में कम तीव्रता वाले विस्फोट के एक दिन बाद मिली है जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। एक अधिकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 10:57 बजे दिल्ली पुलिस को बम की धमकी वाले ईमेल के बारे में कॉल मिली।
बम निरोधक दस्ते ने स्कूल परिसर की तलाशी ली
अधिकारी ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड के साथ डीएफएस कर्मियों ने स्कूल के पूरे परिसर की जांच और तलाशी ली।
अधिकारी ने कहा कि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और धमकी को अफवाह घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल उस जगह से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां गुरुवार को कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। अधिकारी ने कहा कि पुलिस, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वायड और डीएफएस कर्मियों ने स्कूल के पूरे परिसर की जांच की और तलाशी ली।
स्कूल प्राधिकारियों ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को सूचित कर उन्हें शीघ्र स्कूल से ले जाने के लिए कहा तथा उनसे अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को सुबह 11 बजे तक स्कूल से ले जाएं। स्कूल की ओर से अभिभावकों को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
वीजीएस की प्रिंसिपल ने दी जानकारी
वीजीएस की प्रिंसिपल डॉ. नमिता सिंघल ने बताया कि स्कूल को आधिकारिक ईमेल पर बम की धमकी मिली है। उन्होंने कहा कि ईमेल मिलने के बाद हमने सभी छात्रों और कर्मचारियों को वहां से हटा दिया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एक सिनेमा हॉल के पास हुए विस्फोट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह कम तीव्रता वाला विस्फोट उसी क्षेत्र में स्थित सीआरपीएफ स्कूल में हुए विस्फोट के लगभग 40 दिन बाद हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था और निवासियों में दहशत फैल गई थी।
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पुलिस ने बताया कि प्रशांत विहार थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 (जी) (सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम वाली शरारत), सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम की धारा 4 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और घटनास्थल पर विस्फोटक सामग्री डालने या लगाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।