पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में एक साथ सात लोगों को मौत की सजा सुनाई है। यह आदेश हुगली जिले के चुचुरा में जिला सत्र अदालत ने सुनाया है, जो वर्ष 2020 में हुई एक व्यक्ति की जघन्य हत्या के मामले की सुनवाई कर रहा था।
अदालत ने सुनाया सख्त आदेश
बिष्णु मल नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में आरोपी बनाए गए सात लोगों को दोषी पाया। इस आरोपियों ने न सिर्फ बिष्णु मल की हत्या की थी बल्कि नृशंसता से शव को क्षत-विक्षत भी कर दिया था। इसके अलावा अदालत ने एक अन्य व्यक्ति को मृतक के अंग को नष्ट करने का दोषी पाया गया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, चुचुरा ने गुरुवार को विष्णु मल की हत्या के लिए विशाल दास और उसके छह अन्य साथियों को मौत की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष ने लगाया आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, दास और उसके सहयोगी चुचुरा शहर में असामाजिक गतिविधियों में शामिल थे। इन लोगों ने 11 अक्टूबर, 2020 को मल को उसके घर के पास से अगवा कर लिया था। बताया गया कि माल की हत्या कर दी गई और उसके शव को टुकड़ों में काटकर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया।
पुलिस द्वारा जांच के बाद दास और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कहा गया कि विष्णु दास के प्रस्ताव को मल के साथ रिश्ते में रहने वाली एक महिला ने ठुकरा दिया था और इससे नाराज होकर उसने हत्या कर दी।
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जहां सात लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति को एक अंग नष्ट करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया और उसे सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।