MUDA मामले में सिद्धारमैया को लगा तगड़ा झटका, अदालत ने दिया सख्त आदेश

बेंगलुरू में जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला स्थगित कर दिया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़े मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन मामले में कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा प्रस्तुत ‘बी रिपोर्ट’ को चुनौती दी गई थी। लोकायुक्त की रिपोर्ट में सिद्धारमैया को मुक्त कर दिया गया था, लेकिन ईडी और शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने आपत्ति दर्ज कराई थी, तथा अधिक गहन जांच की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान पीठासीन न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने कहा कि बी रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लोकायुक्त पुलिस द्वारा अपनी जांच पूरी करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही किया जाएगा।

तदनुसार, अदालत ने कार्यवाही स्थगित कर दी और अगली सुनवाई 7 मई के लिए निर्धारित की। अदालत ने एजेंसी के अनुरोध पर लोकायुक्त पुलिस को अपनी जांच जारी रखने की औपचारिक अनुमति भी प्रदान की।

लोकायुक्त पुलिस के मैसूरु डिवीजन ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और तीन अन्य के खिलाफ आरोपों की जांच करने के बाद पहले ही एक प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच का दायरा केवल इन चार व्यक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए और पुलिस को निर्देश दिया कि वह संभावित रूप से शामिल सभी लोगों की जांच करे और पूरी रिपोर्ट पेश करे।

यह मामला MUDA द्वारा आवासीय स्थलों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। आरोप है कि आवंटन स्थापित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके किए गए थे, जिससे सिद्धारमैया के परिवार के सदस्यों सहित चुनिंदा व्यक्तियों को लाभ मिल सकता है।

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कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के कारण लोकायुक्त द्वारा जांच शुरू की गई। ‘बी रिपोर्ट’, जो प्रभावी रूप से एक क्लोजर रिपोर्ट थी, ने कहा कि अभियोजन के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। हालांकि, ईडी और कृष्णा ने इसका विरोध किया है, यह दावा करते हुए कि मामले के प्रमुख तत्वों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या लोकायुक्त पुलिस द्वारा अपर्याप्त रूप से जांच की गई।