लंदन हाईकोर्ट ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपित और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की प्रत्यर्पण रोकने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है।

लंदन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि नीरव मोदी के पास वेस्ट मिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई आधार नहीं है।
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फरवरी में ब्रिटेन की वेस्ट मिंस्टर कोर्ट में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की सुनवाई के बाद कोर्ट ने नीरव को भारत प्रत्यर्पित करने की मंजूरी दी थी। अदालत के इस आदेश के बाद 15 अप्रैल को ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने भी नीरव के प्रत्यर्पण के आदेश को मंजूरी दे दी थी। अब हाई कोर्ट ने भी नीरव की याचिका को खाारिज कर उसके प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ कर दिया है।
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