इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्र को जमानत पर रिहा करने से इन्कार कर दिया है। इनके खिलाफ रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने भदोही के गोपीगंज थाने में मकान पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी देने, अपने बेटे के नाम वसीयत करने का दबाव डालने के आरोप मे एफ आई आर दर्ज कराई है।
कोर्ट ने आरोपों की गम्भीरता व अपराधों में संलिप्तता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।
याची अधिवक्ता का कहना था कि वह सम्मानित व्यक्ति है। अधिकांश केस में बरी हो चुका है या केस वापस ले लिए गये हैं। जो बचे हैं वह राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण दर्ज कराये गये हैं। प्रश्नगत मामले में आरोप निराधार है। कोई वसीयत नहीं की गयी है। मुकद्दमों का विचारण चल रहा है, जिसमें वह सहयोग कर रहा है। बरी केस में केवल एक के खिलाफ अपील लम्बित है।
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सरकार की तरफ से कहा गया कि याची की दबंगई के चलते कोई एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत नहीं करता। इस पर हत्या, दुराचार जैसे जघन्य आरोपों के केस दर्ज हैं। गवाह डर के मारे नहीं मिलते। अगर जमानत दी गयी तो गवाहों पर दबाव डालेगा।