बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को काले हिरन शिकार मामले में शनिवार को जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत में पेश होना था। लेकिन सलमान खान अदालत नहीं पहुंच सके। ऐसे में जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत ने हाजिरी माफ़ी स्वीकार करते हुए अगली तारीख 6 फरवरी तय की है।

बता दें कि सलमान खान ने खुद ही इस मामले में अपनी ओर से अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई होनी थी। लेकिन सलमान खान अदालत नहीं पहुंचे। सलमान खान ने अपने वकील हस्तीमल सारस्वत के जरिए खुद को निजी तौर पर कोर्ट में पेश होने की छूट देने की मांग की थी। हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि अदालत में हमने सलमान खान की ओर से प्रार्थना पत्र दिया है।
इस ऐप्लकेशन में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते सलमान खान के लिए यात्रा करना और निजी तौर पर कोर्ट में पेश होना रिस्की हो सकता है। इसके साथ ही सलमान खान ने कहा है कि अदालत जब भी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहेगी, वह मौजूद रहेंगे। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश रहने को कहा था।
दरअसल सलमान खान ने ट्रायल कोर्ट से उन्हें दी गई 5 साल कैद की सजा को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि 5 अप्रैल, 2018 को दिए अपने फैसले में जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को लुप्त प्रजाति के दो काले हिरणों के शिकार के मामले में 5 साल कैद की सजा सुनाई थी।
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सलमान खान को वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट के तहत दोषी करार देते हुए अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बाद सलमान खान की अपील पर जोधपुर जिले की जिला एवं सत्र अदालत ने उस फैसले पर 7 अप्रैल, 2018 को रोक लगा दी थी और उन्हें सशर्त जमानत दी थी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से आर्म्स ऐक्ट केस में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ भी याचिका दायर की गई है। इस पर भी सलमान खान ने अपने वकील के जरिए कोर्ट से व्यक्तिगत तौर पर पेश में छूट देने की अपील की है।
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