आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा की गई केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां दोनों ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने पर सहमति जताई। न्यायमूर्ति भुइयां ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी शायद ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से रोकने के लिए की गई है।
जस्टिस ने कहा कि असहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए, इस आधार पर सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। सभी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियोजन और सुनवाई की प्रक्रिया अपने आप में सजा का रूप न बन जाए।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था और उनकी जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले निचली अदालत नहीं गए थे।