नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस में निवेश के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे भरोसेमंद और फायदेमंद स्कीम मानी जाती है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)। यह भारत सरकार की योजना है, जिसमें फिलहाल 8.2% सालाना का आकर्षक ब्याज मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश की गई रकम पूरी तरह सुरक्षित रहती है और तय समय पर गारंटीड रिटर्न मिलता है।
इस योजना के तहत कोई भी योग्य वरिष्ठ नागरिक कम से कम ₹1,000 या फिर ₹1,000 के गुणक में अधिकतम ₹30 लाख तक की राशि जमा कर सकता है। एकमुश्त निवेश करने पर यह स्कीम रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का मजबूत सहारा बन सकती है।
5 साल की मैच्योरिटी, बढ़ा सकते हैं 3 साल और
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की मूल मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। मैच्योरिटी पूरी होने के बाद खाताधारक इसे 3 साल के लिए और बढ़ा सकता है। इस खाते पर ब्याज तिमाही आधार पर दिया जाता है, जिसकी दर सरकार समय-समय पर तय करती है। फिलहाल 1 अप्रैल 2023 से ब्याज दर 8.20% प्रति वर्ष लागू है।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर खाताधारक तिमाही ब्याज नहीं निकालता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिया जाता। जॉइंट अकाउंट की स्थिति में जमा राशि केवल पहले खाताधारक के नाम मानी जाती है। पति-पत्नी अलग-अलग सिंगल अकाउंट और साथ में जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं।
₹8 लाख जमा करने पर कितना मिलेगा रिटर्न?
अगर कोई निवेशक वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में ₹8,00,000 की एकमुश्त राशि जमा करता है, तो 5 साल की अवधि में उसे कुल ₹3,28,000 का ब्याज मिलेगा। यानी मैच्योरिटी पर कुल रकम ₹11,28,000 हो जाएगी।
अगर निवेशक तिमाही आधार पर ब्याज लेना चाहता है, तो उसे हर तीन महीने में करीब ₹16,400 रुपये की नियमित आय मिलेगी, जो रिटायरमेंट के बाद खर्चों को संभालने में काफी मददगार हो सकती है।
नॉमिनी और निकासी से जुड़े नियम
इस योजना में खाताधारक को एक या एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलती है, जिसे बाद में बदला या रद्द भी किया जा सकता है। जमा राशि की वापसी 5 साल बाद या खाता बढ़ाने की स्थिति में 8 साल बाद होती है। इस योजना में बार-बार निकासी की अनुमति नहीं है, जिससे यह एक सुरक्षित और लॉन्ग टर्म निवेश विकल्प बन जाती है।
कौन खोल सकता है SCSS अकाउंट?
सरकार की इस योजना के तहत अकाउंट व्यक्तिगत या पति/पत्नी के साथ जॉइंट रूप में खोला जा सकता है। हालांकि, एनआरआई और एचयूएफ (HUF) इस योजना के पात्र नहीं हैं।
पात्रता की शर्तें:
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
- 55 से 60 वर्ष के बीच वे लोग, जो सुपरऐन्युएशन या अन्य कारणों से सेवानिवृत्त हो चुके हों
- रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो
ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि योजना का लाभ सही और योग्य लोगों तक ही पहुंचे।
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