उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से परामर्श कर महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रोन्नति के सम्बन्ध में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने गुरुवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महाविद्यालयों के शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक संगठनों की मांग पर राजकीय महाविद्यालयों तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया है।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस व्यवस्था का लाभ ऐसे एसोसिएट प्रोफेसर को अनुमन्य होगा, जो शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि को एवं उसके पश्चात निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हैं। इस अभूतपूर्व निर्णय से लगभग 4000 से अधिक एसोसिएट प्रोफेसर कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अंतर्गत प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के लाभ के अतिरिक्त महाविद्यालय शिक्षकों को भी प्रोफेसर के पद के आधार पर अन्य उच्चतर संस्थाओं में प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्तियां प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
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उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना 18 जुलाई, 2018 द्वारा ’विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय सम्बंधी विनियम, 2018 निर्गत किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के प्रस्तर-6.4 में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम की व्यवस्था दी गई है। उल्लेखनीय है कि उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा द्वारा शिक्षक संगठनों के आग्रह पर पूर्व में भी शिक्षकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।