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सोनू सूद को मिली राहत की सांस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई बीएमसी के एक्शन पर रोक

कोरोनाकाल में लॉकडाउन के समय गरीबों के मसीहा बने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को हाल ही में बीएमसी ने नोटिस भेजा था। जिसमें आरोप बीएमसी ने आरोप लगाये थे कि अभिनेता ने अपनी जुहू स्थित छह मंजिला रिहायशी इमारत को एक होटल में तब्दील कर दिया। बीएमसी के द्वारा भेजे गए नोटिस को सोनू सूद ने चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई आज थी। इस अवैध निर्माण मामले में एक्टर सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दी है।

बता दे कि उच्च न्यायालय ने अभिनेता को 13 जनवरी तक समय दिया है, इस अवधि के बीच बीएमसी द्वारा सोनू सूद की इमारत पर किसी तरह की कोई कारवाई नहीं की जायेगी।

बीएमसी का आरोप था कि सोनू सूद ने बिना इजाजत लिए ही अपने जुहू स्थित रिहायशी इमारत को होटल बना दिया। बीएमसी की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ सोनू सूद ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक इस मामले में किसी भी तरह का ऐक्शन लेने पर रोक लगा दी है।

सोनू ने अपने वकील डी पी सिंह जरिए पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर की थी। एक्टर ने अपनी याचिका में कहा था कि छह मंजिला शक्तिसागर इमारत में कोई अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं कराया है। उन्होंने यह भी कहा कि इमारत में ऐसा कोई भी बदलाव नहीं हुआ है जिसके लिए बीएमसी की परमिशन की जरुरी हो। केवल वे बदलाव ही किए गए हैं जिसकी महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं नगर योजना (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत अनुमति है।

दरअसल पिछले साल बीएमसी से नोटिस मिलने के बाद सोनू सूद ने सिविल कोर्ट में अपील की थी,  लेकिन अदालत ने उन्हें वहां अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने सोनू सूद को हाई कोर्ट में अपील करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था।

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बीएमसी ने पिछले हफ्ते जुहू पुलिस थाने में शिकायत देकर कथित तौर पर बिना अनुमति आवासीय इमारत को होटल में तब्दील करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। बीएमसी ने पुलिस को शिकायती पत्र तब दिया जब उसने इमारत के निरीक्षण करने पर कथित तौर पर यह पाया कि सूद द्वारा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है और पिछले साल अक्टूबर में नोटिस दिए जाने के बावजूद वह अवैध निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। हालांकि, पुलिस ने अबतक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।