चंडीगढ़ से धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, यहां एक सिख व्यक्ति ने अपनी मुस्लिम पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ के जिला अदालत में याचिका दायर की है। इस सिख व्यक्ति का आरोप है कि उनकी पत्नी और उसके रिश्तेदार उसपर और उसके बेटे पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। व्यक्ति ने अदालत से मांग की है कि उसकी पत्नी को ऐसा न करने का आदेश सुनाया जाए।
पत्नी के खिलाफ पति ने दायर की याचिका
इस मामले की सुनवाई जिला अदालत के सिविल जज रसवीन कौर की पीठ में हुई। अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बचाव पक्ष को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अदालत ने दूसरे पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 20 जुलाई तक का समय दिया है। याचिका दायर करने वाले शख्स ने अदालत में बताया है कि वह धर्म और जन्म से सिख है जबकि उसकी पत्नी और ससुराल वाले जन्म से मुस्लिम हैं। सिख शख्स ने बताया है कि वह चंडीगढ़ का ही रहने वाला है। याचिका में कहा गया है कि वह अपना धर्म नहीं बदलना चाहता है।
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बता दें कि दोनों के बीच लव-मैरिज हुई है। याचिका में बताया गया है कि दोनों की सहमति के बाद अमृतसर के गुरुद्वारा साहिब में विवाह संपन्न करवाया गया था। याचिका में कहा गया है कि मेरी मुस्लिम पत्नी धर्म बदलने के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रही है। इसलिए मजबूर होकर मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें इस बात का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद सिख धर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है।