मानहानि मामले में संजय राउत को मिली बड़ी राहत, अदालत में दोषसिद्धि को दी थी चुनौती

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, मुंबई की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना नेता संजय राउत को जमानत दे दी है। संजय राउत ने मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।

संजय राउत को अदालत ने दी 50,000 रुपये की जमानत

संजय राउत ने सत्र न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई 15 दिन की जेल की सजा के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। राज्यसभा सदस्य शुक्रवार को अदालत में पेश हुए और जमानत मांगी। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये की जमानत दी।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को संजय राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया था। उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत ने उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

मेधा सोमैया ने दावा किया था कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और अपमानजनक आरोप लगाए हैं, जिसमें उन पर मीरा भयंदर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा, चूंकि राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें मंजूरी दे दी।

मानहानि मामले के बारे में अधिक जानें

मई 2022 में भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राउत ने मेधा किरीट सोमैया और उनके पति पर मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में कथित रूप से शामिल होने का आरोप लगाया है।

मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने मीडिया में शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए हैं।

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उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था, आरोपी संजय राउत मराठी समाचार पत्र “सामना” के कार्यकारी संपादक हैं और एक राजनीतिक दल शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। मैं कहती हूं कि आरोपी ने 16 अप्रैल, 2022 के आसपास और उसके बाद मीडिया में मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान दिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए।