इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया आदेश…रामपुर की स्वार सीट पर भी होंगे उपचुनाव

उत्तर प्रदेश में रिक्त हो चुकी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख करीब आती जा रही है। अभी तक ऐसी सात सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस संख्या में एक की बढ़ोत्तरी हुई है। दरअसल, हाईकोर्ट ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर भी चुनाव कराने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा कि इस सप्ताह के भीतर ही इस उपचुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की इलेक्शन कमीशन की दलील

दरअसल, स्वार तहसील की नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोबारा चुनाव कराने के लिए अर्जी दाखिल की थी। आज सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आज़म का केस पेंडिंग होने की वजह से चुनाव न कराने की इलेक्शन कमीशन की दलील पेश की, हालांकि, सुनवाई करते हुए गुरूवार को जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस पंकज भाटिया की डिवीजन बेंच ने उपचुनाव कराने पर मुहर लगाई और इलेक्शन कमीशन की दलील को दरकिनार कर दिया।

चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए 7 सीटों सूची ही जारी की थी। इस सूची में स्वार सीट का जिक्र नहीं था।

गौरतलब है कि सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे लेकिन दिसंबर 2019 में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी। इसके बाद से यह सीट खाली है।

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यूपी की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने थे उसमें रामपुर की स्वार सीट सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में थी। इसकी वजह रामपुर से सांसद आजम खान हैं। बात दें कि आजम खान इस समय जेल में बंद हैं और भाजपा इस सीट को जीतकर आजम खान को रामपुर में चुनौती देना चाहती है। 

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