निकिता हत्याकांड: अदालत ने आरोपियों को दी सख्त सजा, तौशीफ-रेहान को हुई उम्रकैद

हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित बल्लभगढ़ में घटित हुए बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौशीफ और रेहान को दोषी ठहराते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उन्हें नीमका जेल भेज दिया। दोनों को निकिता की हत्या व साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।

निकिता पक्ष के वकील एदल सिंह रावत ने कहा- फांसी के लिए करेंगे वकील

निकिता पक्ष के वकील एदल सिंह रावत का कहना है कि आरोपियों को उम्रकैद की सजा दी गई है, जबकि तौशीफ और रेहान को हत्या, साजिश रचने व विवाह के लिए अपहरण की कोशिश का दोषी ठहराया गया था। तौशीफ को अवैध हथियार के लिए भी दोषी ठहराया है। इन धाराओं के तहत अधिकतम फांसी की सजा का प्रवधान है,लेकिन उन्हें उम्रकैद की सजा दी गई है। इसको लेकर वह आगे अपील करेंगे।

गौरतलब है कि अदालत ने इस बेहद चर्चित मामले का चार महीने के अंदर निपटारा किया  है। इसके केस की सुनवाई कुल 31 बार हुई। अदालत ने हर सप्ताह कम से कम दो तारीख इस मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित की। मामले में पहली सुनवाई 17 नवंबर 2020 को हुई। मुकदमे में निकिता पक्ष की तरफ  से 57 गवाह पेश हुए। बड़ी संख्या में फारेंसिक रिपोर्ट व अन्य सबूत अदालत के सामने रखे गए। अदालत में पेश मुकदमे के अनुसार निकिता 26 अक्टूबर को बीकाम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर कालेज से बाहर निकली थी।

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कालेज के बाहर तौशीफ और रेहान ने निकिता को खींचकर कार में बिठाने की कोशिश की, मगर असफल रहे। इससे गुस्से में तौशीफ ने देशी पिस्तौल से गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर दोनों कार में बैठकर फरार हो गए। यह वारदात कालेज के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईए जिसकी फुटेज काफी वायरल हुई। तौशीफ सोहना गुरुग्राम निवासी है। निकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वहीं उसकी बहन का ससुर हरियाणा पुलिस में एसीपी है। तौशीफ और रेहान तब सोहना के एक कालेज से फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहे थे। रेहान नूंह का रहने वाला है और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता है।

निकिता तोमर हत्याकांड: कब-कब क्या हुआ

  • 26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में अग्रवाल कालेज के बाहर गोली मारकर बीकाम आनर्स की छात्रा निकिता की हत्या।
  • 26 अक्टूबर 2020 को ही हत्या के पांच घंटे के अंदर नूंह से तौशीफ गिरफ्तार
  • 27 अक्टूबर 2020 को तौशीफ का साथी रेहान गिरफ्तार
  • 29 अक्टूबर 2020 को तौशीफ को रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में भेजा।
  • 30 अक्टूबर 2020 को रिमांड पूरी होने पर रेहान को जेल भेजा गया।
  • 1 नवंबर 2020 को निकिता हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की पंचायत के दौरान हाईवे पर बवाल।
  • 6 नवंबर 2020 को निकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने अदालत में पेश की चार्जशीट।
  • 12 नवंबर 2020 को केस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया।
  • 17 नवंबर 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
  • 01 व 02 दिसंबर 2020  अदालत में निकिता के भाई नवीन, ममेरे भाई तरुण व सहेली की गवाही।
  • 26 फरवरी 2021 को निकिता पक्ष की तरफ  से सभी 56 गवाहों की गवाही पूरी।
  • 15 मार्च 2021 को बचाव पक्ष की तरफ से गवाही पूरी।
  • 22 मार्च 2021 को अदालत में दोनों पक्षों की बहस।
  • 24 मार्च 2021 को अदालत ने फैसला सुनाया।
  • 26 मार्च 2021 को अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।