लखनऊ। जिलाधिकारी लखनऊ ने शॉपिंग मॉल्स कांप्लेक्स बाजारों के लिए गाइडलाइन जारी की। लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से कोविड बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की। बिना मास्क के शॉपिंग कांप्लेक्स में नहीं मिलेगा प्रवेश।


शॉपिंग कांप्लेक्स और लिफ्ट में प्रवेश से पहले होगी थर्मल स्कैनिंग। प्रत्येक शॉपिंग मॉल्स में बिना मास्क आने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा मास्क। बाजारों और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित दूरी पर बनाए जाएंगे निशान। अनलॉक 4 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के दिशा निर्देश जारी।
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