नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का सख्त आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
हरिद्वार के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित दाखिल याचिका में कहा गया था कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के लगभग 59 लोगों के परिवारों को 55 हेक्टेअर वन भूमि कृषि कार्य के लिए प्रदान की गई थी।
जानकारी के मुताबिक, इस जमीन पर पट्टेधारकों की तरफ से पिछले कुछ सालों से अवैध खनन किया जा रहा है जबकि उनकी तरफ से कोर्ट में इससे संबंधित कुछ तस्वीरें भी पेश की गई हैं। इस याचिका में कहा गया कि यह जमीन उन्हें कृषि कार्य के लिए दी गई थी लेकिन इस पर अवैध खनन का कार्य हो रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।
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