बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी को अल्मोड़ा के भनोली के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने जिला प्रशासन द्वारा बाहरी लोगों द्वारा भूमि लेनदेन की जांच के बाद नोटिस जारी किया है। बाजपेयी उन 23 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें भूमि-उपयोग कानूनों का पालन न करने के लिए चिह्नित किया गया है।
एसडीएम ने मनोज बाजपेयी को भेजा नोटिस
एसडीएम एनएस नाग्याल ने कहा कि बाजपेयी को सोमवार को नोटिस भेजा गया था, जिसमें उन्हें अपना जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। 2021 में, बाजपेयी ने अल्मोड़ा के लमगरा ब्लॉक के कपकोट गाँव में लगभग 15 नाली (एक नाली लगभग 2,160 वर्ग फीट) ज़मीन खरीदी, जिसका उद्देश्य एक ध्यान और योग केंद्र बनाना था। हालाँकि, खरीद की शर्तों के अनुसार भूमि का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके कारण नोटिस दिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सभी जिला प्रशासनों को बाहरी लोगों द्वारा भूमि अधिग्रहण के रिकॉर्ड संकलित करने के निर्देश देने के बाद गैर-स्थानीय लोगों द्वारा भूमि सौदों की जाँच तेज हो गई। सीएम ने कहा कि भूमि-उपयोग की शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
की गई 23 व्यक्तियों की पहचान
इस निर्देश के तहत, अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने ऐसे लेन-देन की एक विस्तृत सूची तैयार की, जिसमें बाजपेयी सहित 23 व्यक्तियों की पहचान की गई। नोटिस जारी किए जा रहे हैं, और प्रशासन ने पुष्टि की है कि प्रक्रिया जारी है।
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अधिकारियों ने कहा कि नोटिस प्राप्तकर्ताओं को जवाब देने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी जाएगी। यदि उनके स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाते हैं, तो प्रशासन भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाएगा