महाराष्ट्र होमगार्ड्स के महानिदेशक और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कार्रवाई की। ऐसे में अब बिना डीजीपी ऑफिस से इजाजत लिए परमबीर सिंह मुंबई छोड़कर नहीं जा सकेंगे। साथ ही जब तक वह निलंबित हैं, तब तक तो किसी निजी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस ट्रेड में काम नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की ऑर्डर निकाली जा सकती है।

परमबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है। सूत्रों के मुताबिक, परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और ना ही उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से संपर्क किया। गृह विभाग ने उनसे कई बार सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की लेकिन संपर्क में नहीं आए।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी के खिलाफ महाराष्ट्र में जबरन वसूली के कम से कम पांच मामले दर्ज हैं। बता दें कि ‘एंटीलिया’ कांड के बाद मार्च में मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से ट्रांसफर कर दिए गए परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों से शहर के बार और रेस्तरां से एक महीने में 100 करोड़ रुपये की वसूली करने के लिए कहा था।
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विवाद बढ़ने और वसूली के आरोप लगने के बाद परमबीर सिंह मुंबई छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से छूट मिलने के बाद मुंबई पहुंचे। यहां उनसे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही है।
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