बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में बनी ही रहती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को अंतरिम राहत दी है। मुंबई पुलिस के पास दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने की कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कंगना रनौत को 8 जनवरी तक पुलिस के सामने पेश होने की मोहलत दे दी है। यानी कि कंगना और उनकी बहन को पुलिस के सामने पेश होने से करीब डेढ़ महीने की मोहलत मिल गई है। पहले इस मामले में दोनों ही बहनों को 23 और 24 नवंबर को बांद्रा पुलिस के सामने पेश होना था।
साथ ही कोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि 8 जनवरी तक कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन ना लिया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस शिंदे ने मुंबई पुलिस से भी सवाल पूछे। जस्टिस शिंदे ने कहा, ‘पुलिस ऐसे मामलों में धारा 124ए (राजद्रोह) क्यों लगाती है? कई केसों में ये धारा लगाई गई है। आपको अपने अधिकारियों के लिए प्रॉपर वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए कि किस केस में कौनसी धारा लगाई जाए?’ इस पर कंगना रनौत ने भी जस्टिस शिंदे को शुक्रिया कहा।
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दरअसल कंगना और उनकी बहन रंगोली ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें दोनों बहनों से कोर्ट से मुंबई पुलिस के पास दर्ज FIR को रद्द करने की अपील की थी जिसमें दोनों ही बहनों के खिलाफ दो समुदायों में वैमनस्य और मनमुटाव फैलाने का आरोप था। इस केस में मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों को 3 बार (26-27 अक्टूबर, 9-10 नवंबर और 23-24 नवंबर) पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि तीनों ही बार कंगना और रंगोली पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं।