प्रयागराज I समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद को प्रयागराज की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने 5 साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई है. सपा के पूर्व विधायक के खिलाफ 1993 में महिला का अपहरण करने, बंधक बनाकर रखने, मारने-पीटने, धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ थाI जिस मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के जज ने पूर्व विधायक के साथ ही एक अन्य आरोपी को भी 5 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई हैI
प्रयागराज के रहने वाले सईद अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर गंगा पार इलाके के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 में चुनाव लड़कर विधानसभा जा चुके हैं, हालांकि पिछली बार महापौर के चुनाव में वो बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा थाI सईद अहमद के खिलाफ सिविल लाइंस और थानों में भी केस दर्ज हैI यही नहीं सईद अहमद के अलावा उनके बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज हैI
सोमवार को कोर्ट ने सुनाई सजा : जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के खिलाफ 1993 में महिला के अपहरण, बंधक बनाने समेत तमाम संगीन धाराओं में सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया थाI
सरफराज हुसैन ने सईद अहमद के खिलाफ 1993 में सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज करवाया था. पूर्व विधायक के साथ ही इस मामले में 5 अन्य आरोपी भी थे, जिसमें से तीन की मुकदमें की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है. सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमा संख्या 412/93 में सरफराज हुसैन ने अभियुक्तों के खिलाफ धारा 365/34, 347/34, 368/34, 386/34, और 506 के तहत केस दर्ज किया गया थाI
पीड़ित सरफराज ने आरोप लगाया था कि सईद अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था और अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर बंधक बनाकर रखा था. उस दौरान पत्नी के साथ मारपीट डराने धमकाने समेत अन्य संगीन आरोप लगाए थेI
कोर्ट में चले केस में 30 साल बाद फैसला आया और स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के जज बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने आरोपी पूर्व विधायक सईद अहमद और दूसरे आरोपी मोहम्मद आज़ाद को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दियाI उन्होंने दोनों अभियुक्तों को पांच पांच साल की कैद और अलग-अलग धाराओं में अलग अलग राशि के अनुसार अर्थदंड देने की सजा सुनाई हैI