बीते शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन द्वारा लव जिहाद के खिलाफ बनाए गए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब एक ऐसे ही एक मामले में पहली FIR दर्ज की गई है। यह FIR उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में दर्ज की गई है, जहां आरोपी एक छात्रा पर पिछले एक साल से धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
लव जिहाद का शिकार हुई छात्रा के पिता ने दी ये जानकारी
इस मामले में पीड़िता के पिता ने उवैश अहमद नाम के आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि प्यार का झांसा देकर आरोपी ने उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोपी ने छात्रा को लालच देकर पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और एक साल पहले उसका अपहरण भी कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने छात्रा को बरामद किया था। लेकिन उसके बावजूद आरोपी ने छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। ये बात जब छात्रा के पिता को पता चली तो उन्होंने इसकी शिकायत देवरनिया थाने में की।
पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी उवैस ने उसकी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया है। जिस वजह से अब वो अपनी बेटी को कॉलेज पढ़ने भी नहीं भेज रहे हैं। छात्रा भी काफी डरी सहमी हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपी भी उन्ही के गांव में रहता है। पिता ने बताया कि आरोपी लगातार उन्हें धमकी देता है और गाली गलौज करता है।
पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश ही विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धारा 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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आपको बता दें कि लव जिहाद के खिलाड़ उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ योगी सरकार ने एक अध्याधेश जारी किया है। इस अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी मिल चुकी है। बीते दिनों राज्यपाल आनंदीबेन ने भी इसे हरी झंडी दे दी। हालांकि अभी यह अध्यादेश विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि छह महीने के भीतर इसे विधानसभा से भी पास करा लिया जाएगा।