लाल किला हिंसा के आरोपी पर मेहरबान हुई अदालत, बैकफुट पर दिल्ली पुलिस

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज कामिनी लॉ ने आज 26 जनवरी को लालकिले पर हुई हिंसा के मामले के आरोपित जजबीर सिंह को दो मामलों में जमानत दे दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में दिल्ली पुलिस के वकील पंकज भाटिया ने कहा कि जजबीर सिंह ने दोनों मामलों में जांच में सहयोग किया है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। उसके बाद कोर्ट ने पचास हजार रुपये के मुचलके पर जजबीर सिंह को दोनों मामलों में जमानत का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने दायर की थी पूरक चार्जशीट

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पिछले 19 जून को 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि 26 जनवरी को लालकिले पर कब्जे की साजिश रची गई थी और लालकिले को विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनाने की योजना थी। चार्जशीट में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा फैलाने को सोची-समझी साजिश थी। इस हिंसा के जरिये केंद्र सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई गई थी।

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दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी, एंशिएंट मानुमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साईट्स एंड रिमेंस एक्ट, एपिडेमिक डिसीज एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने उन आरोपों पर संज्ञान नहीं लिया, जिनमें अभी अनुमति नहीं ली गई थी। जिन मामलों में अनुमति नहीं ली गई थी, उमें आर्म्स एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कुछ आरोप शामिल हैं।