उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ शिवराज सरकार भी लव जिहाद खिलाफ क़ानून बनाने की कवायद में जुट गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल, नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सरकार लव जिहाद के आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान जोड़ने पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि हमारा क़ानून दूसरे प्रदेशों से अलग होगा।
लव जिहाद को लेकर गृहमंत्री ने दिया ये बयान
भोपाल में रविवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाया जा रहे कानून को और सख्त बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद कानून जल्द कैबिनेट में आएगा और उसके बाद विधानसभा में 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में इसे पेश किया जाएगा।
गृहमंत्री ने कहा कि हमारा कानून दूसरे प्रदेश से अलग होगा, अच्छा होगा और सख्त भी होगा। 10 साल की सजा के बारे में आपको पता ही है। इसके अलावा संपत्ति कुर्की और पीड़िता को गुजरा भत्ता जैसे विषयों पर भी सरकार की चर्चा चल रही है
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ योगी सरकार ने लव जिहाद जैसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 बनाया है। योगी सरकार के इस अध्यादेश को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन भी इस अध्यादेश को हरी झंडी दे दी है। हालांकि अभी इसे विधानसभा में पेश नहीं किया गया है।
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