आजम खान पर फिर चला कानून का चाबुक, जौहर ट्रस्ट के मामले में सुनाया बड़ा आदेश

समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। दरअसल, पिछले कई महीनों से सलाखों में कैद आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। आजम खान यह झटका एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जौहर ट्रस्ट की जमीन को लेकर सुनाए गए फैसले के रूप में दिया है।

आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए थे 30 मुक़दमे

दरअसल, एमपी-एमएलए कोर्ट ने ट्रस्ट से जुड़ी साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि राज्य सरकार को लौटाने का आदेश सुनाया है। इसके तहत 70.005 हेक्टेयर ज़मीन राज्य सरकार के पास आ जाएगी। एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट ने ये आदेश दिया। इसके अलावा अदालत ने जमीन पर कब्जा करने का आदेश भी सुनाया है। कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के अनुसार, जौहर ट्रस्ट के द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

आपको बता दें कि आजम खान मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। ट्रस्ट पर शासन के आदेशों का पालन न करने का आरोप साबित हो गया है।

यह भी पढ़ें : NIA को लेकर महबूबा ने दिया विवादित बयान, राहुल गांधी की तारीफ़ में पढ़े कसीदें

गौरतलब है कि आजम खान मोहम्मद अली जौहर जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ कुलाधिपति भी हैं। विश्वविद्यालय से जुड़ी जमीनों को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा है। साल 2019 में आजम खान पर जमीन कब्जा करने के 30 मुकदमे दर्ज कराये गये थे। प्रशासन द्वारा उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया था। इसेक बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था।

Related Articles

Back to top button