प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक सपा नेता आजम खान पर जिला न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सेशन कोर्ट ने पूर्व मंत्री के साथ ही पक्षकार बनाए गए डीएम सुलतानपुर को भी नोटिस भेजने का आदेश दिया है।
सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन कार्यक्रम में खर्च होने वाली धनराशि को आतंकी संगठनों द्वारा मुहैया कराए जाने की विवादित टिप्पणी आठ साल पूर्व आजम खान ने की थी। इसी आरोप में शहर के शिवपुरी निवासी ज्ञानेन्द्र तिवारी ने आजम खां के खिलाफ परिवाद दायर किया था जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया।
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प्रश्नगत आदेश को ज्ञानेंद्र तिवारी ने अधिवक्ता संतोष पांडेय के जरिए सेशन कोर्ट में निगरानी दायर कर चुनौती दी है। न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूर्व मंत्री आजम खान व सुलतानपुर के जिलाधिकारी को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी।