फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी नेता जया प्रदा पर विवादित बयान देने की वजह से कानूनी दीवारों में घिरे सपा नेता आजम खान को अदालत ने बड़ी राहत दी है। दरअसल, इस मामले में मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम और उनके बेटे को जमानत दे दी है। उन्हें यह जमानत 50-50 हजार रूपये के जमानती गारंटी के साथ मिली है।
आजम खान के खिलाफ दर्ज है तीन मामले
दरअसल, बीते 30 जून 2019 को मुरादाबाद के एक कॉलेज में आजम खान के स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम दौरान मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन ने जाया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी की वजह से आजम, उनके बेटे अब्दुल्ला और एसटी हसन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा जया प्रदा के निजी सचिव मोहम्मद मुस्तफा ने दर्ज कराया था।
इस मामले में एसटी हसन को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब अदालत ने आजम खान और उनके बेटे को भी जमानत दे दी है। आजम और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुरादाबाद के छजलैट थाने में भी एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ मुरादाबाद में कुल तीन मामले दर्ज है। वह सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें अधिकतर मामले में जमानत मिल चुकी है। अब उन्हें जाया प्रदा के मामले में भी जमानत मिल गई है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे मामले है जिनमें उन्हें जमानत मिलने का इन्तजार है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं।
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आजम की पत्नी और रामपुर शहर की सपा विधायक तंजीन फातिमा पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आ चुकी हैं।