Sarkari Manthan:- यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को लोकसभा चुनाव 2019 के हेट स्पीच मामले में रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट से बरी कर दिया गया। अदालत ने उन्हें दोषमुक्त किया, जिससे आजम खान को बड़ी राहत मिली।
ज्ञात हो कि चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है. आजम खान लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे. इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हुए थे. चुनाव के दौरान रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के खटानागरिया गांव में आजम खान ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था.
सभा में उन्होंने तत्कालीन रामपुर डीएम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उम्मीदवार संजय कपूर पर कथित रूप से टिप्पणियां की थी. अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आजम ने चुनाव आयोग को ‘भ्रष्ट’ बताते हुए मतदाताओं को ध्रुवीकरण के लिए उकसाया.
कोर्ट से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया से बात की और न्याय मिलने के लिए अदालत का धन्यवाद किया। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा में हुई तल्ख टिप्पणियों से जुड़ा था। उस समय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पीपी तिवारी ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
आजम खान ने कहा कि उनके पूरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए गए और उन्होंने कई साल जेल में बिताए। उनकी बीवी, बेटा और अन्य परिवार के सदस्य भी जेल का सामना कर चुके हैं। आजम खान ने कहा कि जेल तो उसे जाना चाहिए जिसने झूठी रिपोर्ट कराई। उन्होंने न्याय मिलने के बाद राहत जताई और कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि उनके परिवार के साथ किए गए अन्य मामलों में भी सच सामने आएगा।
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