PAN–Aadhaar Alert: 31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम तो 1 जनवरी से पैन होगा इनएक्टिव, रुक जाएंगे टैक्स और बैंकिंग काम

नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। केंद्र सरकार ने PAN–Aadhaar लिंकिंग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत कुछ खास श्रेणी के पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक आधार से पैन लिंक कराना अनिवार्य होगा। तय समय सीमा चूकने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड इनएक्टिव कर दिया जाएगा।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA(2A) के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के जरिए PAN जारी किया गया था, उनके लिए अब वास्तविक आधार नंबर से पैन लिंक कराना जरूरी है। अगर तय तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और उसका इस्तेमाल किसी भी टैक्स या वित्तीय लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा।

CBDT का बड़ा ऐलान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 3 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में साफ किया है कि जिन पैन धारकों ने आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन बनवाया था, वे 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के आधार नंबर से पैन लिंक करा सकते हैं।
हालांकि, अन्य पैन धारकों के लिए धारा 234H के तहत 1,000 रुपये की फीस लागू रहेगी, खासकर उन लोगों पर जिनका पैन 1 जुलाई 2017 से पहले जारी हुआ था और अब तक लिंक नहीं किया गया है।

इनएक्टिव PAN से होंगे बड़े नुकसान

अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

  • इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे
  • टैक्स रिफंड अटक सकता है
  • ज्यादा TDS और TCS कटेगा
  • 15G और 15H जैसे फॉर्म मान्य नहीं होंगे
  • बैंकिंग, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार की KYC फेल हो सकती है

इनएक्टिव पैन को दोबारा चालू कराने के लिए आधार से लिंक करने के साथ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके बाद आमतौर पर 30 दिनों के भीतर पैन फिर से एक्टिव हो जाता है।

PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया बेहद सरल है।

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
  • Link Aadhaar’ विकल्प चुनें
  • PAN, आधार नंबर और नाम भरें
  • OTP से वेरिफिकेशन करें
  • जरूरत होने पर e-Pay Tax से फीस जमा करें

31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन बेहद अहम है। इसे नजरअंदाज करने पर न सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़ी सुविधाएं भी ठप हो सकती हैं। इसलिए समय रहते PAN–Aadhaar लिंक करा लेना ही समझदारी है।

 

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