यूपी सरकार ने 6 महीने के लिए लागू किया एस्मा, सभी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह रोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में प्रशासनिक कामकाज सुचारू रखने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अगले छह महीनों के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग, निगम, बोर्ड या प्राधिकरण में कार्यरत कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यूपी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, 1966 की धारा 3(1) के तहत यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी छह महीने तक जारी रहेगा। सरकार ने यह कदम बिजली एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए उठाया है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

हड़ताल पर मिली सख्त रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल करना पूरी तरह अवैध माना जाएगा, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

क्यों लागू करना पड़ा एस्मा?
बिजली विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े कई कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी थी। हड़ताल की स्थिति में राज्य की बुनियादी सेवाओं पर असर पड़ सकता था। इसी वजह से सरकार ने समय रहते यह कड़ा कदम उठाया।

क्या है एस्मा?
आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम (ESMA) सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जनता की जरूरतों और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा सके। यह कानून आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब किसी विभाग की हड़ताल से जनता को गंभीर असुविधा होने की आशंका होती है।

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