समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, दो हफ़्तों तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी CBI

NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े के CBI अरेस्ट पर दो हफ्तों की रोक लगा दी है। अब इसके बाद सीबीआई दो हफ़्तों तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई केलिए 23 जून की तारीख तय की है। बता दें कि  CBI आर्यन खान केस में वसूली के मामले में समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच कर रही है।

मुंबई पुलिस कमिश्रनर से मांगी सुरक्षा

इससे पहले समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्रनर को एक चिट्ठी देकर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। वानखेड़े ने एक प्रतिनिधि के माध्यम से दक्षिण मुंबई में पुलिस कमिश्नरेट को यह चिट्ठी भेजी। सीबीआई ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज ‘मादक पदार्थ’ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ 11 मई को मामला दर्ज किया था।

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सोशल मीडिया पर मिल रही जान से मारने की धमकी

वानखेड़े के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के साथ ही भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के लिए मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने वानखेड़े से शनिवार और रविवार को मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी वानखेड़े ने दावा किया कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले चार दिन से सोशल मीडिया पर जान से मार डालने की धमकियां मिल रही हैं और आपत्तिजनक संदेश भी मिल रहे हैं।

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