कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस पर जवाब दिया है। राहुल ने इस नोटिस पर अपना जवाब देते हुए कहा कि वो इस आदेश का पालन करेंगे। राहुल गांधी को अपना तुगलक लेन बंगला खाली करने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद आज मंगलवार को कहा कि सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने के बाद वह लोकसभा सचिवालय के निष्कासन नोटिस का पालन करेंगे।
नोटिस का पालन करने को बाध्य
उन्होंने कहा कि लोकसभा के लिए चार बार निर्वाचित सदस्य के रूप में यहां बिताए समय की सुखद यादें हैं। उन्होंने कहा कि वह आवास खाली करने के नोटिस का पालन करने को बाध्य हैं। सोमवार को कांग्रेस नेता को दिल्ली के लुटियंस जोन में तुगलक लेन स्थित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था।
30 दिनों के भीतर खाली करना होगा
अधिकारियों ने कहा कि नियमों के मुताबिक उन्हें 30 दिनों के भीतर इसे खाली करना होगा। शुक्रवार को सूरत की एक अदालत की ओर से मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के 24 घंटे बाद राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
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सूरत कोर्ट ने 2 साल की सुनाई थी सजा
गौरतलब है कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता को रद्द कर दिया। स्पीकर ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कार्रवाई की।