कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में लौटने वाले मुकुल रॉय का विधायक पद मान्य है या नहीं ? इस विषय को लेकर विधानसभा में सुनवाई चल रही है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा से टीएमसी में शामिल होने वाले मुकुल रॉय की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने को कहा था। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
इसी बीच मुकुल रॉय के वकील ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। वकील ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि मुकुल रॉय ने पार्टी नहीं छोड़ी है। वह अभी भी भाजपा में हैं। हालांकि भाजपा के वकील इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि मुकुल रॉय ने 11 जून को टीएमसी की सदस्यता ली थी। इतना ही नहीं भाजपा के पास इससे जुड़े हुए कई प्रमाण भी हैं। जिनमें तस्वीरें शामिल हैं।
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भाजपा के वकील ने मुकुल रॉय के वकील के दावों का विरोध करते हुए कहा कि वह इस मामले का कानूनी रूप से विरोध करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के आवास में होगी। आपको बता दें कि मुकुल रॉय ने कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। जिसके बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने 17 जून को अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर मुकुल रॉय को विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था और दावा किया था कि वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं।