सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार से जुड़े किसी अपराध की सूचना पर सीबीआई के लिए पहले प्राथमिक जांच (पीई) अनिवार्य नहीं है। इसके बिना भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने की थी ये मांग
दरअसल, आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने एफआईआर को निरस्त कर दिया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को मैनुअल के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने के पहले प्राथमिक जांच करनी चाहिए थी। तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की।
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सीबीआई ने कहा था कि सीबीआई मैनुअल ये नहीं कहता है कि प्राथमिक जांच के बिना एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। हालांकि इस मामले के आरोपित का कहना था कि एफआईआर दर्ज करने के पहले प्राथमिक जांच जरूरी है खासकर लोकसेवकों के खिलाफ। आरोपित का कहना था कि हड़बड़ी में की गई एफआईआर से लोकसेवक के करियर पर असर पड़ता है।