उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से हुई लोगों की मौतों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अब कोरोना की वजह से हुई सभी मौतों के शवों का अंतिम संस्कार योगी सरकार द्वारा नि:शुल्क कराया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-114 (20) और नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-7 (जी) में की गई व्यवस्था के अनुसार, नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अंत्येष्टि स्थलों, कब्रिस्तानों और शवदाह गृहों की व्यवस्था करना नगरीय निकायों का मूल कर्तव्य है। इस संबंध में जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है।
बता दें कि प्रदेश में कोरोना के कारण हर रोज मौतें हो रही हैं। शहरों में तो शव जलाने के लिए कई जगह कतारें भी लगानी पड़ रही हैं। इस दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जब परिजनों के पास अंतिम संस्कार के लिए धन नहीं बचा। इसे ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। अगर शुक्रवार की ही बात करें तो प्रदेश में रिकॉर्ड 372 मौतें हुई हैं। इसके पहले पांच मई को 357 लोगों की मौत हुई थी। प्रदेश में बीते शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 28076 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि, 33117 मरीज स्वस्थ भी हुए जिनकी संख्या नए मरीजों से करीब पांच हजार ज्यादा है।
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अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी आदेश पत्र में सभी नगर निगम व नगर निकाय को उनके मूल कर्तव्य याद दिलाया है। उन्होंने सभी को पत्र जारी करके यह निर्देश दिए है कि कोविड-19 के संक्रमण के कारण किसी की भी मृत्यु की दशा में नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत सभी शवों का नि:शुल्क अंतिम संस्कार कराने की व्यवस्था की जाये। साथ ही इस प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना जरुरी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में होने वाले व्यय नगरीय निकाय अपने स्रोतों से या फिर राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई धनराशि से होगा। यह व्यय एक प्रकरण में अधिकतम पांच हजार रुपये तक होगा।