जोधपुर सहित पूरे राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका नाम वीकेंड कर्फ्यू दिया गया है लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही रहेगी। इस वीकेंड कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने गश्त कर बाजारों में व्यापारियों और आमजन से वीकेंड कफ्र्यू में घरों में रहने की अपील की।
लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देश
शुक्रवार की शाम छह बजे से यह लॉकडाउन लग गया। शाम पांच बजे तक ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करने के साथ स्वैच्छा से घर की तरफ से प्रस्थान कर गए। अब बाजार सोमवार की सुबह पांच बजे लॉकडाउन हटने के बाद ही खुला नजर आएगा।
ये सेवाएं रहेगी यथावत :
लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन और पहले से चल रहे नाइट कर्फ्यू में छूट की श्रेणी वाली सेवाओं में फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिग सेवाओं को भी शामिल किया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के कारण आज शाम 5 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक बाजार बंद रहेंगे। लगातार प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रीज, नाइट शिफ्ट वाली फैक्ट्रीज, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े दफ्तर, शादी समारोह, मेडिकल सेवाओं से जुड़े कार्य स्थल, बस व रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री, माल परिवहन वाले वाहन, लोडिंग अनलोडिंग में लगे लोग, सरकार से अनुमति प्राप्त अन्य लोगो को छूट दी गई है। इधर वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा होते ही पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस के गश्ती वाहनों के जरिए दुकानदारों, व्यापारियों और आमजन से कफ्र्यू लागू होने से पहले घरों को लौटने की अपील की गई। प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए मोर्चा संभाला है साथ ही लोगों से अपील की है कि वह आवश्यक सेवाओं को छोडक़र किसी अन्य चीज के लिए बाहर ना निकले।
कोरोना के मामले बढ़ते देख सरकार ने 14 अप्रैल को ही नई गाइडलाइन जारी की थी। ये गाइडलाइन भी आज शाम 6 बजे से लागू हो गई। नई गाइडलाइन में सभी शहरों में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने, सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग बंद करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत ही यात्रियों को बैठाने जैसी पाबंदियां शामिल हैं। नई गाइडलाइन के तहत सरकारी कार्यालय जो कि कोविड आपातकालीन सेवा में नहीं आते वे शाम 4 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। निजी संस्थाओं के कार्यालयों को भी यह गाइड लाइन की पालना करने का परामर्श दिया गया है।
शादी समारोह में 50 सदस्य हो पाएंगे शामिल:
शादी समारोह में अब सिर्फ 50 व्यक्तियों की ही अनुमति रहेगी। शादियों में बैंड वालों को 50 लोगों में नहीं गिना जाएगा। शादी समारोह के लिए पहले एसडीएम को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों पर रोक लगा दी गई है।
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सिनेमा हॉल, थियेटर, जिम, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। बसों सहित हर सार्वजनिक परिवहन के साधनों में 50 फीसदी सीटों पर ही यात्री बैठा सकेंगे। बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर रोक रहेगी। निजी वाहनों में तय क्षमता से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे।