उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ योगी सरकार ने एक बार फिर सीतापुर जेल में बंद सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, सरकारी जमीन पर बने आजम खान के अवैध रिजॉर्ट को लेकर आदेश जारी किया गया है। यह आदेश हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी भूमि (खाद के गड्ढे) मुक्त कराने के परिपेक्ष्य में जारी किया गया है। इसके अलावा इस रिसॉर्ट की वजह से आजम खान पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
हमसफर रिजॉर्ट के खिलाफ बीजेपी नेता ने की थी शिकायत
दरअसल, आजम खान का आलीशान हमसफर रिजॉर्ट के खिलाफ बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि यह रिसॉर्ट सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बना हुआ है। इस शिकायत पर तहसीलदार सदर के यहां वाद दर्ज हुआ था। इसी वाद पर कार्रवाई करते हुए तहसील सदर रामपुर की अदालत ने आदेश जारी किया है।
उनके इस आदेश में कहा गया है कि हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी भूमि (खाद के गड्ढे) मुक्त कराया जाए। साथ ही इस अतिक्रमण की वजह से उनके हमसफर रिजॉर्ट पर 5 लाख 32 हजार का भारी जुर्माना भी लगा है।
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बता दें कि पिछले महीने ही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन भी यूपी सरकार की हो गई है। राजस्व अभिलेखों में जमीन से जौहर ट्रस्ट का नाम काट कर यूपी सरकार के नाम पर चढ़ा दी गई है। आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी में साढे़ 12 एकड़ से अधिक भूमि पर अब यूपी सरकार का कब्जा है। बता दें कि ये कार्रवाई 16 जनवरी को एडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता की कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। मालूम हो कि आजम खान फिलहाल यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं।