अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: आरोपी को अदालत ने दिया बड़ा झटका, जेल प्रशासन को सख्त निर्देश

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में गिरफ्तार किये गए केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता के खिलाफ अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपी अनूप गुप्ता को 25 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

अदालत ने जेल प्रशासन को दिया निर्देश

दरअसल, शुक्रवार को अनूप गुप्ता की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपित को जेल मैन्युअल के मुताबिक चश्मा और कपड़े उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो जेल नियमों के मुताबिक आरोपित को अतिरिक्त बिस्तर और तकिया उपलब्ध कराये। कोर्ट ने आरोपित की अपने वकील के साथ रोजाना दो घंटे मिलने की मांग खारिज कर दी।

3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

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चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को कोई स्वीकृति नहीं मिली है।