बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ी राहत दी है, सलमान खान के ऊपर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगा था। जिसे लेकर राज्य सरकार ने सलमान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने दायर की गई अपनी याचिका में कहा था कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने हथियार लाइसेंस को लेकर कोर्ट में गलत जानकारी दी थी।
बता दें कि इस फैसले के आने के बाद गुरुवार शाम में सलमान खान ने फैंस को शुक्रिया कहा है। सलमान खान ने अपनी एक तस्वीर शेयर की और लिखा, ‘मेरी सभी फैंस के लिए, आपके प्यार, सपोर्ट और चिंता के लिए धन्यवाद। अपना और परिवार का ख्याल रखो। भगवान आपका ध्यान रखे और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार।’ देखिए सलमान खान का पोस्ट…
इस सुनवाई के दौरान सलमान खान कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली उपस्थित थे। फैसला आने के बाद सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, ‘हमें खुशी है कि अदालत ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी और झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप से सलमान को बरी कर दिया। इस मामले में ज्यादा दम नहीं था और आरोप सिर्फ परेशान करने के उद्देश्य से लगाए गए थे।
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ये है पूरा मामला
दरअसल चर्चित काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सुनवाई के दौरान जब लोअर कोर्ट में सलमान से हथियारों का लाइसेंस मांगा तो सलमान ने शपथ पत्र पेश करते हुए कहा था कि उनका लाइसेंस खो गया है। बाद में पता चला कि लाइसेंस खोया नहीं है बल्कि सलमान ने रिन्यू करवाने के लिए दिया था। इस पर सरकारी वकील भवानी सिंह ने मांग की थी कि सलमान खान के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का केस चले। इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया गया। लोअर कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने जिला एवं सेशन न्यायालय में याचिका दाखिल की जिसे कोर्ट ने खारिज कर सलमान खान को राहत दी।