चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को बड़ी राहत, SC ने दिए पासपोर्ट लौटाने के निर्देश

चेक बाउंस मामले में फंसे अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता के जरिये विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। साथ ही निचली अदालत में जमा अभिनेता का पासपोर्ट रिलीज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश तब आया, जब राजपाल की ओर से अदालत को बताया गया कि, उन्होंने पिछले आदेश के मुताबिक रकम जमा कर दी है।

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अदालत ने जताया संतोष

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ कर रही थी। राजपाल के वकील ने पीठ को बताया कि अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करते हुए कोर्ट की रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये जमा करा दिए हैं। इस रकम में 1.15 करोड़ रुपये डिमांड ड्राफ्ट के जरिये और 85 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराए गए।

rajpal yadav

अदालत ने रकम जमा होने पर संतोष जताया। इससे पहले की सुनवाइयों में अदालत का रुख काफी सख्त रहा था। कोर्ट ने उस समय अभिनेता के पिछले आचरण पर भरोसा न होने की बात कही थी और पासपोर्ट जमा कराने को कहा था। ऐसे में रकम जमा होने के बाद आया यह आदेश अभिनेता के लिए अहम माना जा रहा है।
मध्यस्थ नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता से समाधान निकालने के निर्देश

पीठ ने दोनों पक्षों से कहा कि वे मध्यस्थता के जरिये समाधान निकालें। अदालत ने साफ किया कि, वह खुद मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और दोनों पक्षों को तय तारीख पर उसके सामने पेश होना होगा। राजपाल के खिलाफ चेक बाउंस का केस दर्ज कराने वाली कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स के वकील ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। यानी अब यह विवाद कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत की मेज पर सुलझाने की कोशिश होगी।

मध्यस्थता वह प्रक्रिया है, जिसमें अदालत की निगरानी में नियुक्त एक निष्पक्ष व्यक्ति दोनों पक्षों की बात सुनकर आपसी सहमति से समाधान का रास्ता निकालने में मदद करता है। इसमें लंबी अदालती सुनवाइयों की जरूरत कम पड़ती है और दोनों पक्षों को समझौते का मौका मिलता है।

विदेश जाने के लिए मांगा पासपोर्ट

सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता को प्रोफेशनल कामों के सिलसिले में विदेश जाना पड़ता है, लेकिन उनका पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जब्त है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह उचित शर्तों के साथ पासपोर्ट रिलीज कर दे। यानी पासपोर्ट बिना शर्त नहीं लौटाया जाएगा, बल्कि अदालत अपनी शर्तें तय करेगी।

क्या है पूरा मामला

विवाद की जड़ साल 2010 की है। उस समय राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता-पता लापता’ के लिए दिल्ली की कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कर्ज की वापसी के लिए दिए गए सात चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

मामले में राजपाल का पक्ष अलग रहा है। उनका कहना है कि सुरक्षा के तौर पर दिए गए आठ चेक कंपनी ने लौटाए नहीं और उनमें से सात को बैंक में लगा दिया, जो बाउंस हुए। दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि कर्ज की रकम नहीं लौटाई गई, इसलिए उसे कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा।

तीन महीने जेल की सजा काट चुके हैं राजपाल

निचली अदालत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राजपाल को इस मामले में दोषी ठहराया। 10 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट ने उन्हें चेक बाउंस के हर मामले में अलग-अलग 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। इसके साथ ही तीन महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई।

हाई कोर्ट के स्तर पर भी समझौते की कोशिश हुई थी। मामला दिल्ली हाई कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र को भेजा गया था, लेकिन अदालत ने बाद में पाया कि बार-बार भरोसा दिलाने और कई बार तारीखें मांगने के बावजूद तय रकम जमा नहीं की गई। इसी के बाद हाई कोर्ट का रुख सख्त हुआ और सजा सुनाई गई।

राजपाल ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राजपाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। यहां अदालत ने उन्हें राहत के लिए रकम जमा करने की शर्त रखी थी। अभिनेता के वकील ने पहले अदालत को बताया था कि शिकायतकर्ता को करीब 4.25 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। अब दो करोड़ रुपये जमा होने के बाद उन्हें जेल जाने से राहत मिल गई है।

अब सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और दोनों पक्षों को उसके सामने पेश होना होगा। मध्यस्थता में अगर समझौता हो जाता है, तो वर्षों से चल रहा यह विवाद खत्म हो सकता है। अगर बात नहीं बनती, तो मामला फिर अदालत के सामने आएगा और आगे की कार्रवाई तय होगी। फिलहाल राजपाल यादव के लिए राहत की बात यह है कि जेल जाने की तलवार टल गई है और पासपोर्ट मिलने पर वे अपने काम के सिलसिले में विदेश यात्रा कर सकेंगे।

 

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