पाकिस्तान में रेप का दोषी पाए जाने पर खौफनाक सजा का प्रावधान कर दिया गया है। अब वहां रेप करने पर व्यक्ति को नपुंसक बना दिया जाएगा। जी हां, इस संबंध में वहां कानून को हरी झंडी भी दे दी गई है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने बलात्कार विरोधी दो अध्यादेशों को मंजूरी दी है, जिसमें दोषी की सहमति से बलात्कारियों को रासायनिक रूप से नपुंसक करने और रेप के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन पर सहमति बनी है।
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आरोपी का होगा केमिकल कास्ट्रेशन
पाकिस्तान में रेप के आरोपी का केमिकल कास्ट्रेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि रासायनिक बधिया या केमिकल कास्ट्रेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे इंसान के शरीर में केमिकल का प्रयोग कर एक निश्चित अवधि या हमेशा के लिए यौन उत्तेजना कम या खत्म की जा सकती है। पाक कानून मंत्री फारूक नसीम की अध्यक्षता में विधि मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक में बलात्कार विरोधी (जांच और सुनवाई) अध्यादेश 2020 और आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई। इसमें प्रावधान है कि पहली बार अपराध करने वाले या अपराध दोहराने वाले अपराधियों के लिए रासायनिक बधियाकरण को पुनर्वास के उपाय के तरह माना जाएगा और इसके लिए दोषी की सहमति ली जाएगी। इस कानून में आरोपी के रासायनिक बधियाकरण से पहले उसकी मंजूरी लेनी होगी। वो सजा को चुनौती दे सकता है। अगर कोई दोषी बधिया करने के लिए सहमत नहीं होगा तो उस पर पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत अदालत उसे मौत की सजा, आजीवन कारावास या 25 साल की जेल की सजा दे सकती है।