
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और ‘बिग बॉस OTT 2’ के विजेता एल्विश यादव को सांप के जहर के विवादित मामले में कड़ी फटकार लगाई है। बीते दिन यानी बुधवार को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यूट्यूबर की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने इस मामले में दर्ज चार्जशीट और चल रही क्रिमिनल कार्यवाही को चुनौती दी थी।
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अदालत ने साफ शब्दों में कहा, आप जो मन में आए वो नहीं कर सकते। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि, अगर मशहूर हस्तियों को बेजुबानों के शिकार… जैसे सांपों का इस्तेमाल करने की छूट मिल जाएं, तो समाज में इसका बुरा संदेश जायेगा।
19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एल्विश यादव के वकील से सीधे सवाल किया। बेंच ने पूछा, आप सांप को लेकर खेलते हैं?, क्या आपने सांप से डील किया या नहीं? क्या आप चिड़ियाघर जाकर वहां जानवरों के साथ खेल सकते हैं? क्या यह अपराध नहीं होगा? आप यह नहीं कह सकते कि आप जो चाहें करेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामला मुख्य रूप से वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत जांच का विषय है। कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से रेव पार्टियों में सांप का जहर कैसे निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी मांगी। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है।
2023 में शुरू हुआ था विवाद
यह पूरा विवाद नवंबर 2023 में उस वक्त शुरू हुआ, जब नोएडा पुलिस को एक कथित रेव पार्टी की सूचना मिली और पुलिस की छापेमारी कोबरा सहित नौ जहरीले सांप बरामद हुए। पुलिस ने दावा किया कि, रेव पार्टी में सांपों और उनके जहर का इस्तेमाल अवैध तरीके से नशे के रूप में किया जा रहा था।
यह मामला भाजपा सांसद मेनका गांधी के एनजीओ ‘पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स’ (PETA India) की शिकायत पर आधारित था। शिकायत में एल्विश पर सांपों के साथ वीडियो शूट करने, सांप के जहर और ड्रग्स के साथ अनधिकृत पार्टियां आयोजित करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस के अंडरकवर ऑपरेशन में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने एल्विश यादव को इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया।
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17 मार्च 2024 में हुए अरेस्ट
17 मार्च 2024 को एल्विश यादव और पांच अन्य को वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में एल्विश ने सांप के जहर की व्यवस्था करने की बात कबूल की थी, हालांकि, बाद में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
20 मार्च 2024 को जांच गोवा और पंजाब तक पहुंची। 22 मार्च 2024 को गौतम बुद्ध नगर जिला अदालत ने एल्विश को 50,000 रुपये के बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी। उनके वकील प्रशांत राठी ने तब कहा था कि, केस में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे NDPS एक्ट का उल्लंघन साबित हो। कोर्ट ने एल्विश के साथ उनके दो दोस्तों को भी जमानत दी।
नहीं मिले रेव पार्टी के सबूत
बुधवार की सुनवाई में एल्विश की ओर से सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने दावा किया कि, एल्विश विवादित पार्टी में सिर्फ मेहमान बनकर गए थे। किसी रेव पार्टी का कोई ठोस सबूत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट में जांचे गए नौ सांपों में जहर की ग्रंथियां नहीं पाई गईं, यानी वे जहरीले नहीं थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई।

बेंच ने कहा कि वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत गंभीर है। अगर कोई मशहूर व्यक्ति सांप जैसे संरक्षित जीवों का इस्तेमाल करे, तो यह समाज के लिए खतरनाक उदाहरण बनेगा। कोर्ट ने राज्य को अतिरिक्त सामग्री, जैसे अनुमति दस्तावेज और जहर निकालने की प्रक्रिया, पेश करने का निर्देश दिया।
करियर को कर सकता है प्रभावित
बात करें एल्विश के वर्क फ्रंट की तो इस समय वे ‘लाफ्टर शेफ्स 2’ और ‘इंगेज्ड 2’ जैसे शो में नजर आ रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों फॉलोअर्स हैं। यह मामला उनके करियर पर बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वे इस मामले को गंभीरता से देख रहे हैं।
2025 में लगी थी अंतरिम रोक
बता दें कि, इससे पहले अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई थी, जो अब भी बरकरार है, लेकिन बुधवार की फटकार से साफ है कि कोर्ट वाइल्डलाइफ संरक्षण और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को प्राथमिकता दे रहा है। यह मामला न केवल एल्विश यादव के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी एक बड़ा सबक है कि प्रसिद्धि का मतलब कानून से ऊपर होना नहीं है। अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से पेश होने वाली अतिरिक्त जानकारी से मामले की दिशा तय होगी।
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