लव जिहाद जैसे विवादित मामलों के खिलाफ यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश की सत्तारूढ़ शिवराज सरकार ने भी कमर कस ली है। दरअसल, शिवराज सरकार भी लव जिहाद को लेकर क़ानून बनाने की कवायद में जुटी है। इस क़ानून में यह अपराध गैर-जमानती होगा और इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। इस बार की जानकारी एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम दास के द्वारा हुई है।
शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ बनाएगी क़ानून
दरअसल, शिवराज सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।
गृहमंत्री ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।
नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद पर विधानसभा में विधेयक लाने का बयान देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रही है। जिसको लेकर विधि विशेषज्ञों से राय लेकर सरकार समाज के सभी वर्गों से इसको लेकर चर्चा भी कर रही है।
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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लव जिहाद के खिलाफ बड़ा बयान दे चुके हैं और साफ कर दिया था कि मध्यप्रदेश में ऐसे मामले सामने आने पर उससे सख्ती से निपटा जाएगा और जल्द ही देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को अमली जामा पहना दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का निर्देश दिया था।