बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से अयोध्या निवासी हाजी महबूब और हाजी सैय्यद अखलाक अहमद ने यह याचिका दाखिल की है।
यह भी पढ़ें: डिप्लोमा इंजीनियर्स को मिलने वाले विशेष भत्ते दे सरकार, संघ के पदाधिकारी रखेंगे मांग
CBI की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अयोध्या के 2 लोगों ने दाखिल की याचिका
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ में एक पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि याचिका में कहा गया कि सीबीआई विशेष अदालत द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के विशेष अदालत के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती देने का फैसला किया है। CBI की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अयोध्या के 2 लोगों ने दाखिल की याचिका।
यह भी पढ़ें: किसान आंदोलन को लेकर सख्त हुआ SC, मोदी सरकार दिया सिर्फ दो सप्ताह का समय
आपको मालूम होगा कि विशेष सीबीआई अदालत ने अपने फैसले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित सभी 32 आरोपियों को मस्जिद के विध्वंस में शामिल होने के आरोपों से बरी कर दिया था। CBI की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ अयोध्या के 2 लोगों ने दाखिल की याचिका।