34 वर्षीय एक महिला ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी पर बलात्कार, अपहरण और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है।
वरिष्ठ पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि संजय नगर पुलिस द्वारा मंगलवार को दर्ज की गई एफआईआर में धारवाड़ के विधायक कुलकर्णी को आरोपी नंबर 1 और अर्जुन नाम के एक अन्य व्यक्ति, जो कथित तौर पर उनका सहयोगी है, को आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया है ।
शिकायत के अनुसार, महिला की मुलाक़ात 2022 में विधायक से हुई थी। विधायक ने एक किसान से उसका फ़ोन नंबर लिया और उसे फ़ोन करना शुरू कर दिया. कभी-कभी वह रात में भी कॉल करता था।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ महीनों के बाद आरोपी विधायक ने कथित तौर पर नग्न अवस्था में वीडियो कॉल किया और उसे हेब्बल में अपने घर चलने के लिए मजबूर किया। जब उसने मना कर दिया, तो उपद्रवियों के एक गिरोह ने उसे धमकी दी कि अगर वह विधायक के घर नहीं गई, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
अप्रैल में विधायक ने उसे बेलगावी बुलाया, जहां उसने पीड़िता को गले लगाया और कथित तौर पर उसका यौन शोषण करने की कोशिश की। लेकिन जब कुछ लोग उससे मिलने आए तो उसने उसे जाने दिया।
24 अगस्त को जब वह तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई से मिलने गईं तो विधायक ने उन्हें अपने घर चलने के लिए मजबूर किया। वह ऑटोरिक्शा लेकर उनके घर गईं।
विधायक ने महिला पर ऑडियो लीक करने का आरोप लगाया
बाद में, कांग्रेस विधायक उसे देवनहल्ली हवाई अड्डे के पास आईवीसी रोड पर एक घर में ले गए, जहां उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया।
वे सितंबर 2022 में हावेरी में फिर मिले, जहां विधायक ने उसका फोन लिया और एक समारोह के दौरान फोटो और वीडियो लेने के लिए अपने एक पार्टी सदस्य को दे दिया।
फोन आने के बाद पीड़िता को पता चला कि उनके और विधायक के बीच हुई बातचीत वायरल हो गई है। विधायक को शक था कि उन्होंने ही बातचीत लीक की है।
उसने अर्जुन को फोन करके बताया कि उसने ऑडियो लीक नहीं किया है। लेकिन अर्जुन उसे एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां विधायक ने ऑडियो लीक करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की।
2 अक्टूबर को वे उसे धर्मस्थल के पास एक जगह ले गए, जहाँ विधायक ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन वे मंदिर गए। धर्मस्थल में विधायक ने उसे धमकी दी कि वह उनके रिश्ते के बारे में किसी को न बताए, क्योंकि वह एक हत्या के मामले में संलिप्त है।
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पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 506, 504, 201, 366, 376, 323, 354 और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है।