बीते कई दिनों से केंद्र की सत्तारूढ़ मोदी सरकार और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर के बीच चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता दे दी है। अदालत ने यह फैसला तब सुनाया जब अदालत में सुनाई के दौरान ट्विटर ने अपनी गलतियों को कबूल कर लिया। इस दौरान हाईकोर्ट ने ट्विटर को कड़ी फटकार भी लगाई।
हाईकोर्ट ने ट्विटर से पूछे कई सवाल
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा आईटी रूल लागू किये जाने के बाद भी ट्विटर ने शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति नहीं की। इस बात को हाईकोर्ट में कबूल करते हुए ट्विटर ने माना कि उनसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आईटी नियमों का उल्लंघन हुआ है। शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में हो रही देरी पर अदालत ने तितर को जमकर फटकार लगाई।
हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत निवारण अधिकारी के इस्तीफे के बाद आप कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। तो ट्विटर ने कहा कि हम नए अधिकारी की नियुक्ति करने जा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसके साथ ही अदालत ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें अपने क्लाइंट यानी ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा?
बता दें कि भारत के नए आईटी नियमों के मुताबिक, देश में सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी है। ट्विटर की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसने भी इस्तीफा दे दिया।
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हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि बीते 26 फरवरी को सरकार द्वारा जारी किये गए नोटिफिकेशन के मुताबिक तीन महीने की मोहलत गलती सुधारने को दी थी। लेकिन डेढ़ महीने बाद भी जब ट्विटर ने सुधरने की दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना है।